वकील अरोड़ा ने कहा कि हम अगर प्रतिबंध लगाते हैं तो वह सबके लिए समान होना चाहिए. भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे में अदालत को भेदभाव पर गौर करना चाहिए जो कर्नाटक में सरकारी आदेश में किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच से कहा कि उन्हें मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें बड़ी बेंच के पास मामला भेजना चाहिए था. दवे ने कहा कि बेंच उन्हें निर्धारित समय तक दलील रखने के लिए सीमित नहीं कर सकती. साथ ही उन्होंने सुनवाई आज ही खत्म करने के अदालत के अनुरोध को ठुकरा दिया.
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कॉलिन गोसॉलविस ने भी अपनी दलील पेश की. उन्होंने कहा कि हिजाब एक आवश्यक परंपरा है या नहीं, पर ये एक धार्मिक परंपरा है. मुस्लिम धर्म में और अनुच्छेद 25 के तहत इसे संरक्षण मिलता है.