लखनऊ, जेएनएन। फूलपुर से सांसद रहे अतीक अहमद पर सरकार के शिकंजा कसने के कारण उसके दूसरे बेटे उमर अहमद ने भी सीबीआइ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दो लाख रुपया के इनामी उमर अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

उमर के सरेंडर करने के सीबीआई ने पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी है। इस अर्जी पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि रिमांड अर्जी पर कोर्ट की सुनवाई के बाद पुलिस को उमर की रिमांड मिल जाएगी। उमर पर दो लाख का इनाम घोषित था। लखनऊ के कृष्णानगर में बिल्डर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया की जेल में पिटाई और रंगदारी मांगने के आरोप की जांच सीबीआइ को सौंपी गई है। सीबीआइ आरोपित की तलाश कर रही थी।

कार समेत किया था अपहरण
मोहित को अतीक के गुर्गे कार समेत अगवा कर ले गए थे। उन्हें देवरिया जेल में पूर्व सांसद के पास ले जाया गया था, जहाँ पहले से अतीक का बेटा उमर, उसके गुर्गे जफरउल्लाह, गुलाब सरवर के अलावा 10-12 अज्ञात लोग मौजूद थे। आरोपितों ने मोहित की पिटाई की। इसमें उनके दाएं हाथ की उंगलियों की हड्डियां टूट गईं।
मोहित का आरोप है कि देवरिया जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद ने दो वर्ष पहले उन पर धन उगाही का दबाव बनाया था। डर के कारण पीडि़त ने उस समय रुपये दिए थे। बाद में अतीक के दो गुर्गे फारुख और जकी अहमद ने फिर रंगदारी मांगी। इन्कार करने पर दो माह पहले दोनों ने मोहित के ऑफिस पर कब्जा कर लिया और उनकी कंपनी में अपना नाम लिखवा लिया था।