🎯 *भारत सरकार राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रबंधन प्राधिकरण नीति और योजना प्रभाग एनडीएमए भवन, ए -1, सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली -110 029* =======
*आदेश संख्या* 1-29 / 2020-पीपी दिनांकित 17 मई, 2020 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 (2) (i) के तहत शक्तियां 24 मार्च 2020, 14 अप्रैल, 2020 और 1 मई, 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने सरकार के मंत्रालयों/ विभागों को निर्देशित किया।
देश में COVID 19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत, राज्य सरकारों और राज्य अधिकारियों ने उपाय किए, ये उपाय 25 मार्च 2020 से लागू हैं।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश, आदेश, स्पष्टीकरण और एडेंडा जारी किए गए थे।
तथ्य यह है कि देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (2) (i) के तहत शक्तियों के प्रयोग में COVID 19, NDMA के प्रसार को रोकने के लिए देश में एक और अवधि के लिए लॉकडाउन उपायों को लागू करने की आवश्यकता है, इसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश भारत सरकार, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों के मंत्रालयों/ विभागों को 31 * मई, 2020 तक लॉकडाउन के उपायों को जारी रखने के लिए।
प्राधिकरण ने एनईसी को निर्देश दिया है कि वह आवश्यक आर्थिक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार दिशानिर्देशों में संशोधन जारी करे। जिसमें COVID 19 का प्रसार है।
*द्वारा- सदस्य सचिव, एनडीएमए केंद्रीय गृह सचिव, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली 110 001*