एसडीएम प्रशाशन ने जारी किए आदेश..
कल से सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकाने।
किरयाना, मनियारी, कपड़ा, मिठाई, सब्जी, मेडिकल लोहा, मिस्त्री, बर्तन, पान की दुकान ,शराब की दुकान सभी को छूट।
रेस्तरां, सैलून्स, होटल, चाय, गोल गप्पे, पकोड़े ठेला को नही खुलेंगे।
दुकानों में शोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन की कड़ाई से करनी होगी पालना, मास्क लगाकर आने वाले को ही दुकानदार बेच सकेंगे सामान। बिना मास्क सामान बेचने पर पर होगी कड़ी कारवाई और ग्राहक पर लगेगा 500 रुपये लगेगा जुर्माना ।
सभी दुकानदार घर से पैदल चलकर आएंगे अनावश्यक वाहन से भीड़ नहीं करेंगे।
सभी दुकानदार दुकान पर मालिक सहित दो से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।