कैबिनेट ब्रीफिंगः राष्ट्रीय महामारी कानून के तहत अध्यादेश लागू किया जाएगा जिसके तहत डॉक्टरों पर हमला गैरजमानती अपराध होगा। 30 दिन में जांच पूरी होगी।
एक साल में फैसला आ जाएगा और कड़ी सजा यानी 3 महीने से 5 साल कैद की सजा हो सकती है। 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर गाड़ी वगैरह का नुकसान किया गया तो दोगुनी वसूली होगी,मोदी सरकार ने पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों के 50 लाख के इंश्योरेंस का फैसला किया था। देश में कोई भी कोविड अस्पताल नहीं था और अब 723 नए कोविड अस्पताल हैं, फ्लाइट ऑपरेशनों को फिर से शुरू करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे ही ये फिर से शुरू होंगी इनकी तुरंत समय पर अनाउसमेंट कर दी जाएगी: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर.