शादी से जुड़ा है पूरा मामला छत्तीसगढ़ के एक पुलिस कांस्टेबल के सरकार से इजाजत बगैर दूसरी शादी करने पर हुई बर्खास्तगी के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की खंडपीठ ने जनवरी 2020 में पारित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कांस्टेबल ने अपने आवेदन में कहा था कि उसकी पहली शादी 2005 में हुई थी।
छत्तीसगढ़ के एक पुलिस कांस्टेबल के सरकार से इजाजत बगैर दूसरी शादी करने पर हुई बर्खास्तगी के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की खंडपीठ ने जनवरी, 2020 में पारित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा कि सजा के तौर पर सेवा से बर्खास्त करने का फैसला ‘महतारु बधाई’ की याचिका पर लिया गया था