टोल प्लाजा से 20 किमी की परिधि में घर है तो टैक्स देने की जरूरत नहीं, उठाएं स्कीम का फायदा
अगर आप टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की परिधि में रहते हैं तो आपको नेशनल हाईवे पर चलते हुए संबंधित टोल प्लाजा पर बार-बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। महज 300 रुपये महीने में एक बार भरकर अनलिमिटेड ट्रिप का आनंद ले सकते हैं।
एनएच के नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों का 300 रुपये में और 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वालों का महज 150 रुपये में मंथली फास्टैग बन सकता है, जिसके बाद हर बार वे टोल प्लाजा पर बिना रुके निकल सकते हैं। ऐसे में उनके फास्टैग एकाउंट से टोल टैक्स का कोई चार्ज नहीं कटेगा।
करनाल में बसताड़ा टोल प्लाजा की बात करें तो यहां से नेशनल हाईवे-44 पर पानीपत बस स्टैंड और कुरुक्षेत्र की तरफ झंझाड़ी गांव 20 किलोमीटर की परिधि में आता है। इसके अलावा सिटी एरिया में पश्चिमी यमुना और आवर्धन नहर के बीच की लगभग सभी कॉलोनी, गांव और करनाल शहर के सभी सेक्टर भी इसी दायरे में आते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के लाखों वाहन मालिक एनएच एआई की इस सुविधा के हकदार हैं।