माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है ।
✓फैसले के दृष्टिगत लोगों द्वारा चौराहों पर समूह ना बनाए जाए और ना ही किसी तरह का विजयी जुलूस निकाला जाए।
✓पटाखा चलाने एवं मिठाई वितरण का कार्यक्रम भी नहीं होगा।
✓इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि चौराहों /सार्वजनिक स्थलों/ मंदिरों पर भीड़ इकट्ठी ना हो पाए ।
✓सभी अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहेंगे।
*जिलाधिकारी*कौशांबी*