*एसपी ट्रैफ़िक ने दी पांच दिन की मोहलत, वरना 400 कैमरों के जरिये कटेगा चालान, भरना होगा 5 हजार जुर्माना*
वाराणसी। जनपद में सुगम यातायात संचालन के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात वाराणसी द्वारा यातायात निरीक्षक सहित संचालन होने वाले समस्त यातायात फैंटम मोबाइल दस्ता के साथ रविवार को बैठक की गयी।
पुलिस अधीक्षक यातायात वाराणसी ने एडवाइजरी जारी करते हुए आम जनमानस से अपेक्षा की है कि वह अपने दो और चार पहिया वाहन पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार आगे एवं पीछे मानक के अनुरूप नम्बर अंकित कराकर ही अपने वाहन संचालित करें।शासन द्वारा वाहन पर आगे एवं पीछे नम्बर न अंकित कराने पर 5000/-रूपये शमन शुल्क निर्धारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा कि 5 दिवस के अन्दर अपने वाहन पर आगे व पीछे मानक के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित करा लें, क्योंकि नगर क्षेत्र में चौराहों और तिराहों पर लगे लगभग 400 आटो मैटिक कैमरों की नजर में हैं, जिससे मानक के अनुरूप आगे व पीछे रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित न कराने पर यातायात नियमों के क्रियान्वयन के अन्तर्गत कार्रवाई हो जायेगी, जिसपर सम्बन्धित वाहन स्वामी को निर्धारित शमन शुल्क 5000/-रू जमा करना पड़ेगा।
बैठक के दौरान पूर्व में चल रहे विशेष अभियान के अतिरिक्त महानगर क्षेत्र में एक ही आटो रिक्शा परमिट पर कई आटो रिक्शा का संचालन करने वालों, बिना डीएल के वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
जनपद में आटो रिक्शा/ई-रिक्शा निर्धारित कलर कोडिंग के अनुसार अपने जोन में ही संचालित तथा कलर कोडिंग के अतिरिक्त अन्य जोन में संचालन होने वाले आटो रिक्शा/ई-रिक्शा के विरूद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिया गया।