दिल्ली- अयोग्य विधायकों की अर्जी पर SC का फैसला, 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकेंगे, स्पीकर ने विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा, स्पीकर के अयोग्य ठहराने के फैसले को कायम रखा, अयोग्यता अनिश्चितकाल के लिए नहीं हो सकती, अयोग्य विधायकों को SC से चुनाव लड़ने की इजाजत।