राजस्थान सरकार श्रम विभाग छात्रवृत्ति योजना
अगर आप पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हो तो अब पढ़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि राजस्थान सरकार ने ऐसी योजना लागू की है जिसके अंतर्गत हर गरीब मजदूर शोषित पीड़ित वंचित को छात्रवृत्ति दी जाएगी यह योजना पूर्व से ही लागू है लेकिन जागरूकता के अभाव में इस योजना का लाभ आमजन तक नहीं पहुंच सका वर्तमान में यह योजना पूर्ण रूप से लागू है और अत्यंत सरल फॉर्म के अंतर्गत इसको ईमित्र पर जमा करवाया जा सकता है इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति भी पढ़ाई के 3 गुणा दी जाती है
योजना का नाम-निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
इस योजना के तहत छात्रवृत्ति 6वी क्लास से लेकर आगे की सभी कक्षाओं में दी जाती है
कक्षा 6 -8
छात्र – रु 8000/-
छात्रा / विशेष योग्यजन – रु 9000/-
2 कक्षा 9 -12
छात्र – रु 9000/-
छात्रा / विशेष योग्यजन – रु 10000/-
3 आई टी आई
छात्र – रु 9000/-
छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 10000/-
4 डिप्लोमा
छात्र – रु 10000/-
छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 11000/-
5 स्नातक (सामान्य)
छात्र – रु 13000/-
छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 15000/-
6 स्नातक (प्रॉफेश्नल)*
छात्र – रु 18000/-
छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 20000/-
स्नातकोत्तर (सामान्य)
छात्र – रु 15000/-
छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 17000/-
8 स्नातकोत्तर (प्रॉफेश्नल)
छात्र – रु 23000/-
छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 25000/-
मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार
1 कक्षा 8 से 10 – रु. 4000/-
2 कक्षा 11 से 12 – रु. 6000/-
3 डिप्लोमा – रु. 10000/-
4 स्नातक – रु. 8000/-
5 स्नातकोत्तर – रु. 12000/-
6 स्नातक (प्रॉफेश्नल) – रु. 25000/-
7 स्नातकोत्तर (प्रॉफेश्नल) – रु. 35000/-
इस योजना का लाभ लेने के लिए माता या पिता दोनों में से किसी एक का श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होना जरूरी है योजना का फार्म भरने से पूर्व है रजिस्टर्ड श्रमिक कम से कम 6 महीने से पुराना होना चाहिए तथा पिछले 1 वर्ष में कम से कम 90 दिन तक श्रमिक का कार्य किया हुआ होना चाहिए